बांदा :- बेनी माधव पुत्र श्री हीरालाल ग्राम+पोस्ट पचनेही जिला बांदा ने यह बताया कि गांव में हरिजन आबादी से लगा हुआ गाटा संख्या 571 सार्वजनिक सुरक्षित खलिहान की भूमि है जिसमें जमीदारी विनाश से पूर्व तथा चकबंदी बंदोबस्त से लगातार मेरा खलिहान पढ़ता चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर खलिहान है उसी खलिहान की भूमि पर ग्राम प्रधान/भूमि प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत पचनेही गांव के लोगों को पट्टा करके अवैधानिक रूप से बेचना चाहता था तब प्रार्थी के पिता ने मूल वाद संख्या 95/98 हीरालाल बनाम ग्राम पंचायत पचनेही के विरुद्ध माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन बांदा के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा 06/10/2001 आदेश पारित किया गया की दावा वादी एक पक्षीय रूप से सव्यय आगिप्त किया जाता है प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा आदेशित किया जाता है कि वाद पत्र के अंत में दिए गए मानचित्र में दर्शित अ. ब. द. ग. भाग पर पट्टा किसी को ना करें और ना ही उक्त भूमि पर वादी को खलिहान डालने में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप व दखलअंदाजी ना करें परंतु माननीय न्यायालय की आदेश की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत पचनेही हमेशा के लिए खलिहान हटा देने की धमकी देते हैं व जबरदस्ती हॉट बाजार मनरेगा के तहत निर्माण कार्य करने के लिए अमादा है।
इ नका यह कहना है कि उपरोक्त लोगों को हमेशा के लिए रोक दिया जाए कि वादी के खलिहान में रकवा 10 विश्वा पर किसी प्रकार का बलपूर्वक निर्माण कार्य ना किया जावे तथा न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाए तथा शेष भूमि पर हाट बाजार निर्माण कर दिया जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है।
Contact This News Publisher