कासगंज l जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) चन्द्र प्रकाश सिंह ने आदेश जारी करते हुये बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सकुशल सम्पन्न कराने तथा लोकशांति बनाये रखने हेतु मतदान दिवस पर निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 कि0मी0 की परिधि में आने वाली समस्त फुटकर आबकारी दुकानों को मतदान समाप्ति के लिये नियत तिथि से 48 घण्टा पूर्व से मतदान समाप्त होने तक बन्द रखा जायेगा। इसी प्रकार मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक आबकारी की दुकानें-देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माॅडल शाॅप एवं भांग की फुटकर दुकानों को बन्द किये जाने तथा मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जारी आदेशों के अनुसार मतदान दिवस 19 अप्रैल के लिये जनपद एटा एवं बदायूं की सीमा से लगी जनपद कासगंज की 08 कि0मी0 की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें 17 अप्रैल की सायं 6 बजे से 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगी।
मतदान दिवस 26 अप्रैल के लिये सम्पूर्ण जनपद कासगंज की समस्त फुटकर आबकारी बिक्री की दुकानें 24 अप्रैल की सायं 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगी।
मतदान दिवस 29 अप्रैल के लिये जनपद अलीगढ़ एवं फर्रूखाबाद की सीमा से लगी जनपद कासगंज की 08 कि0मी0 परिधि में आने वाली समस्त फुटकर आबकारी बिक्री की दुकानें 27 अप्रैल की सांय 6 बजे से 29 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगी।
इसीप्रकर मतगणना दिवस 02 मई 2021 को जनपद कासगंज में आबकारी की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें मतगणना प्रारंभ होने से मतगणना समाप्ति तक बन्द रहेंगी। उपरोक्त बन्दी दिवस हेतु अनुज्ञापी को कोई भी प्रतिफल देय नहीं होगा।