बिलासपुर, 10 मई 2021। शासन द्वारा 18 से 44 वर्ष तक के फ्रन्टलाईन वर्कर के लिये कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 20 प्रतिशत आबंटित किया गया है। इनके टीकाकरण हेतु परिचय पत्र के अतिरिक्त प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी जिसके लिये कलेक्टर द्वारा विभाग के अधिकारी एवं संस्था प्रमुखों को अधिकृत किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार फ्रंटलाइन वर्कर भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए संबंधित जोन कमिश्नर या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया गया है। बस एवं ट्रक के ड्राइवर एवं कंडक्टर के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एवं मितानिनों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
इसी तरह पंचायत सचिव एवं कर्मी के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता के लिये खाद्य नियंत्रक को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार संस्थागत केंद्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, गांव के कोटवार एवं पटेल के लिए संबंधित तहसीलदार और राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अण्टरटेकिंग के कर्मचारी के लिए संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
वृद्धाश्रम, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए संयुक्त संचालक, समाज कल्याण विभाग, श्मशान एवं कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्तियों के लिए संबंधित जोन कमिश्नर या मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
इसी प्रकार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्द्धशासकीय संस्थाओं जैसे-प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत व्यक्तियों के लिए संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी में लगाये गये व्यक्तियों के लिए ड्यूटी आदेश को ही प्रमाण-पत्र माना जायेगा।
वकीलों के लिए बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पत्रकारों के लिए पीआरओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उपरोक्त के इमेडिएट परिवार के सदस्यों के लिए आधार कार्ड या पहचान पत्र जिसमें शासकीय कर्मचारी का नाम पति, पत्नी, पिता, माता के रूप अंकित हो, उसे मान्य किया जायेगा।
राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति के लिए संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, कोमार्बिडिटी वाले व्यक्तियों-हृदय रोग, मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्त चाप, सिकल सेल एवं थेलेसीमिया, कैंसर, एड्स के लिए पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
इस सूची के अनुसार फ्रंटलाइन वर्करों को टीकाकरण हेतु जिला स्तरीय विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। जिन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व में कार्यालयीन परिचय प्रमाण-पत्र जारी हैं, वे मान्य होंगे।