बिलासपुर 16 सितबर 2021/ राज्य शासन के विद्युत निरीक्षक, सहायक विद्युत निरीक्षक एवं उपअभियंताओं द्वारा समस्त प्रकार के विद्युत स्थापनाओं की सुरक्षा की जांच हेतु आवर्ती अवधि में निरीक्षण व परीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में जारी अधिसूचना के परिपालन हेतु बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही राजस्व जिले की सीमा के भीतर स्थापित सभी प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले विद्युत निरीक्षको को इसके लिए अधिकृत किया गया है।
निरीक्षण सेवाओ हेतु निरीक्षण शुल्क भी देय है। यह शुल्क निरीक्षक से पावती लेकर जमा कर सकते है या शासन के मद में कोषालय चालान द्वारा भी जमा कर सकते है। यह निरीक्षण शुल्क पांच वर्ष की आवर्ती अवधि में एक बार ही जमा करनी होगी। यदि निरीक्षण शुल्क जमा करने के बाद स्थापना में कोई दोष या विद्युत विनियम का उल्लघंन होने पर पुनः शुल्क की आधी राशि अतिरिक्त वसूल की जा सकेंगी।
मध्यमदाब स्थापना निरीक्षण शुल्क 10 हार्स पावर तक के लिए 200 रूपये प्रति कनेक्शन, 10 से 50 हार्स पावर तक के लिए 1000 रूपये प्रति कनेक्शन और 50 हार्स पावर से अधिक के लिए 2000 रूपये प्रति कनेक्शन निर्धारित है।
सहायक अभियंता (वि.सु. एवं सहायक विद्युत निरीक्षक उपसंभाग बिलासपुर ने बताया कि निरीक्षण शुल्क कोषालय में चालान द्वारा 0043 बिजली पर कर और शुल्क मद में और 102 भारतीय बिजली नियमावली अंतर्गत फीस मद में जमा किये जा सकते है। निरीक्षण के समय विनियमों के परिपालन हेतु दिये गये निर्देशानुसार त्रुटियों की दूरस्ती नहीं पाये जाने पर विद्युत प्रदाय बंद किया जा सकता है।