बिलासपुर 18 अप्रैल 2021। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल से 21 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इसे बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि में जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वार्ड, मोहल्ला, ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जायेगा। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50 से 60 तक होगी। खाद्यान्न वितरण के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित कर हितग्राहियों को सूचित किया जायेगा। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए हितग्राहियों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिये दुकानों के सामने चिन्हांकन किया जायेगा।
वितरण के समय हितग्राहियों के सेनेटाईजेशन के लिए दुकानों में सेनेटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी प्रतिष्ठानों तथा भण्डार गृहों में भी सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। हितग्राहियों के लिए राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने का लिए पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित होगा।
सीधे किसानों, उत्पादकों को 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कॉलोनियों, गलियों में डोर-टू-डोर फल एवं सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। एक स्थान पर खड़े होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी और किसी भी सब्जी बाजार या सब्जी, फल दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मण्डी को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
इस अवधि के दौरान बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी किन्तु दवा, चिकित्सीय प्रयोजन एवं पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक या शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।
पेट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 तक शॉप खोलने की अनुमति दी गयी है। इस अवधि में पशुचारे के लोडिंग-अनलोडिंग हेतु परिवहन की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन आदेश की शेष शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
इस आदेश उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 19 अप्रैल 2021 से लागू होगा।