निवेश क्षेत्र में शामिल गांव झलफा के लिए आपत्ति एवं सुझाव 13 अगस्त से 11 सितम्बर तक स्वीकार्य
बिलासपुर 17 अगस्त 2021। बिल्हा निवेश क्षेत्र का गठन छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(2) के तहत किया गया है। बिल्हा निवेश क्षेत्र में ग्राम झलफा को शामिल किया गया है। जिसकी जनसंख्या 2076 एवं क्षेत्रफल 198.03 हेक्टेयर है।
बिल्हा निवेश क्षेत्र गठन पश्चात् विकास योजना तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टरों का प्रकाशन किया जाता है। इसी क्रम में 13 अगस्त 2021 को दोपहर 1 बजे से, जो जनसामान्य के निरीक्षण हेतु 13 अगस्त 2021 से 11 सितम्बर 2021 तक कार्यालयीन दिवसों में अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। प्रदर्शित मानचित्रों में विभिन्न भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, खुले स्थान एवं कृषि आदि की खसरा वार चिन्हांकित किया गया है, जनसामान्य से अपेक्षा है कि मानचित्रों पर प्रदर्शित खसरा नंबर वार भूमि उपयोग का अवलोकन कर सकते है एवं भिन्नता पाये जाने पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रदर्शनी स्थल पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, जो कि 13 अगस्त 2021 से 19 सितम्बर 2021 तक कार्यालयीन दिवसों में स्वीकार किये जाएंगे।
निरीक्षण स्थल कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.), कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर (छ.ग.), कार्यालय नगर पंचायत बिल्हा, बिलासपुर (छ.ग.) में निरीक्षण किया जा सकता