जौनपुर : हत्यारोपी चाचा-भतीजे को आजीवन कारावास की सजा
थाना क्षेत्र के अंगुली गांव में मनोरोगी की लाठी-डंडे से मारकर गैर इरादतन हत्या करने वाले चाचा-भतीजे को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने आजीवन कारावास सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने लगाया है। मृतक की पत्नी सीता देवी ने थाना खुटहन पर एनसीआर दर्ज कराया था।अभियोजन के अनुसार वादिनी के पति श्रीराम मनोरोगी था। कई जगह इलाज चल रहा था।