बिलासपुर 08 अक्टुबर 2021/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड 19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को 50 हजार रूपए अनुग्रह राशि देने के लिए पूर्व में जारी विस्तृत दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है।
कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजन को 50 हजार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत् अनुग्रह भुगतान माना जाएगा, जिसे राज्य आपदा मोचन निधि से किया जाएगा। मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला प्रशासन द्वारा वितरित की जाएगी। कोविड-19 के मृत्यु के संबंध में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर राशि का भुगतान किया जाएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु का कारण निर्णायक नहीं होगा तथा इस संबंध में ऐसे अन्य जांच एवं उपचार संबंधी दस्तावेज जिससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु कोविड 19 के कारण हुई है, ऐसी स्थिति में भी उसके परिजन को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। मृतक के परिजन को अनुग्रह सहायता सेे इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में ‘‘कोविड-19 के कारण मृत्यु’’ नहीं लिखा गया है।
मृत्यु के प्रमाणीकरण संबंधी शिकायत होने पर पीड़ित व्यक्ति जिला स्तर पर गठित समिति से संपर्क कर सकता है। इस समिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी या विभागाध्यक्ष मेडिसिन (यदि मेडिकल काॅलेज जिले में स्थित है) और एक विषय विशेषज्ञ होंगे जो आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन पश्चात् अधिकारिक प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।
नगर निगम क्षेत्र में भी एक समिति गठित की जाएगी जिसमें उपायुक्त नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष मेडिसिन तथा विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समिति का कार्यालय नगर निगम में होगा। यदि समिति का निर्णय आवेदक के पक्ष में नहीं है तब इसका स्पष्ट कारण शिकायत निवारण समिति द्वारा दिया जाएगा।
भविष्य में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु से प्रभावित परिवारों को भी अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।
यदि मृतक की आरटीपीसीआर, मालीक्युलर टेस्ट, रेट रिपोर्ट पाॅजिटिव पायी गई हो अथवा अस्पताल या रोगी सुविधा केंद्र में जांच के माध्यम से कोविड-19 निर्धारित किया गया हो तो परीक्षण की तारीख से 30 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु को कोविड 19 के कारण होने वाली मृत्यु मानी जाएगी। भले ही मृत्यु अस्पताल या रोगी सुविधा केंद्र के बाहर हुई हो। अस्पताल या रोगी सुविधा केंद्र में मरीज 30 दिनों से अधिक समय से भर्ती रहा और बाद में उसकी मृत्यु हुई उन्हें भी कोविड 19 से मृत्यु मानी जाएगी।
कोविड-19 के ऐसे मामले जो हल नहीं हुए है तथा ऐसे व्यक्तियों के मृत्यु अस्पताल या घर में हुई हो और फाॅर्म 4 एवं 4 (ए) में मृत्यु के कारण का मेडिकल प्रमाण पत्र पंजीकरण प्राधिकारी को जारी किया हो, उसे कोविड 19 से मृत्यु मानी जाएगी।
कोविड-19 के पाॅजिटव पाए जाने पर कोई व्यक्ति 30 दिवस के भीतर आत्महत्या कर लेता है तो उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को 50 हजार रू. अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।
अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं होने के संबंध में परिवार के सदस्य को शिकायत है तो वह शिकायत निवारण समिति के समक्ष दर्ज करा सकेगा। जिसका निराकरण 30 दिन के भीतर समिति करेगी। पहले से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में यदि मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य इससे असंतुष्ट है तो सक्षम अधिकारी मृत्यु प्रमाण पत्र को आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर संशोधित करेगा। यदि परिवार का सदस्य पंजीकरण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। संबंधित प्रकरण में शिकायत निवारण समिति के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप मृत्यु प्रमाण पत्र को संशोधित किया जाएगा।